सामाजिक कार्यकर्ता उमर भाई पंजेशा की मेहनत रंग लाई; प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा टैक्स माफ

 सामाजिक कार्यकर्ता उमर भाई पंजेशा की मेहनत रंग लाई; प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा टैक्स माफ



औसा प्रतिनिधि

औसा नगर परिषद सीमा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मंजूर हुए घरों के लाभार्थियों को अब भवन निर्माण अनुमति लेने के लिए लगने वाला ₹6000 का अग्नि सुरक्षा कर नहीं देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने इस कर को माफ कर दिया है, जिससे सैकड़ों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है।


इस अहम फैसले के पीछे औसा के सामाजिक कार्यकर्ता उमर भाई पंजेशा की निरंतर मेहनत और नागरिकों की समस्याओं को शासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की भूमिका निर्णायक साबित हुई।


उमर भाई पंजेशा ने 28 अगस्त 2025 को औसा नगरपरिषद के मुख्याधिकारी मंगेश शिंदे से मुलाकात कर एक लिखित निवेदन सौंपा था। उन्होंने निवेदन में शहर के आर्थिक रूप से कमजोर, दिहाड़ी मजदूर, फुटपाथ पर छोटा व्यापार करने वाले और मध्यमवर्गीय नागरिकों की स्थिति का हवाला देते हुए यह कर माफ करने की मांग की थी।


मुख्याधिकारी मंगेश शिंदे ने भी आम नागरिकों की परिस्थिति को समझते हुए राज्य शासन से पत्राचार कर यह कर माफ करने की सिफारिश की थी। उनके प्रयासों को सफलता मिली और 2 सितंबर 2025 को सरकार ने आधिकारिक रूप से अग्नि सुरक्षा कर माफ करने की घोषणा की।


यह निर्णय औसा शहर के सैकड़ों परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है और अब उन्हें अपने घरकुल निर्माण में कम खर्च करना पड़ेगा।


नागरिकों द्वारा उमर भाई पंजेशा और मुख्याधिकारी मंगेश शिंदे का आभार प्रकट किया जा रहा है और उनके इस सामाजिक योगदान की चारों ओर सराहना हो रही है।

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